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राशन: ट्रैक्टर-ट्राली व मोटर साइकिल होने पर कार्डधारक अपात्र नहीं, एक्ट में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं


एक्ट में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं

एक शस्त्र लाइसेंस, गौ व मुर्गी पालन करने वाला परिवार अपात्र नहीं

लखनऊ:- मोटर साइकिल, ट्रैक्टर-ट्राली, सरकारी योजना के तहत पक्का मकान, बिजली कनेक्शन के आधार पर राशन कार्डधारक अपात्र नहीं होता है। यही नहीं परिवार में एक शस्त्र लाइसेंस है या गौ व मुर्गी पालन करने वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी अपात्र नहीं होंगे। खाद्य तथा रसद विभाग ने इस बाबत एक पत्र जारी कर स्थिति साफ की है। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कार्डधारकों की पात्रता या अपात्रता के 2014 के मानको में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 या किसी भी शासनादेश में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपात्र पाए जाने पर वसूली की बात औचित्यहीन है।

ग्रामीण क्षेत्र में यह होंगे अपात्र

नगरीय क्षेत्र यह होंगे अपात्र


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