एक्ट में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं
एक शस्त्र लाइसेंस, गौ व मुर्गी पालन करने वाला परिवार अपात्र नहीं
लखनऊ:- मोटर साइकिल, ट्रैक्टर-ट्राली, सरकारी योजना के तहत पक्का मकान, बिजली कनेक्शन के आधार पर राशन कार्डधारक अपात्र नहीं होता है। यही नहीं परिवार में एक शस्त्र लाइसेंस है या गौ व मुर्गी पालन करने वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी अपात्र नहीं होंगे। खाद्य तथा रसद विभाग ने इस बाबत एक पत्र जारी कर स्थिति साफ की है। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कार्डधारकों की पात्रता या अपात्रता के 2014 के मानको में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 या किसी भी शासनादेश में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपात्र पाए जाने पर वसूली की बात औचित्यहीन है।
ग्रामीण क्षेत्र में यह होंगे अपात्र
- सभी आयकर दाता
- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर, हारवेस्टर व एसी(एयर कंडिशनर), पांच केबीए से अधिक क्षमता का जनरेटर
- ऐसे परिवार जिसके एक सदस्य या अन्य सदस्य के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित जमीन हो
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो
नगरीय क्षेत्र यह होंगे अपात्र
- सभी आयकर दाता
- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपए सालाना से अधिक हो
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन या एसी अथवा पांच केबीए से अधिक का जनरेटर हो
- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वयं बनवाया गया मकान या 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो
- ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो ।
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो।