विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नौकरी व गरीबों को मुफ्त राशन कैबिनेट के निर्णय

लखनऊ:- सेवाकाल के दौरान दिवंगत में राज्य कर्मचारियों की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी।

कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी अविवाहित पुत्र व पुत्री तथा विवाहित पुत्र शामिल थे। विवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थी। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपने नियमावली को विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब में की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है।

अधिवक्ताओं को एकमुश्त 5 लाख:-

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि निवासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर डेढ़ लाख से ₹500000 एकमुश्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5848 अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के संपर्क पत्र में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय लिया है वर्तमान में राज्य विधान मंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है ।

गरीबों को मुफ्त राशन:-

सरकार पात्र गृहस्थी वाह अंतोदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निशुल्क राशन देगी सरकार गेहूं चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो आयोडाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल गेहूं के साथ-साथ दाल तेल और नमक दिया जाएगा योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो राशन (3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल) मिलता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारकों 35 किलो राशन (20 किलो गेहूं गेहूं व 15 किलो चावल) मिलता है।


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