रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चले: हाईकोर्ट
बेंगलुरु:- कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर चंदन साबुन घोटाला मामले में कथित रूप से रिश्वत देने वालों द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अब समय आ गया है कि रिश्वत लेने वालों की तरह रिश्वत देने वाले को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर भ्रष्टाचार के खतरे का खात्मा किया जाए।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 26 जून के फैसले में एमएस कर्नाटक अरोमास कंपनी के मालिकों कैलाश एस. राज, विनय एस. राज व चेतन मारलेचा की याचिका और अल्बर्ट निकोलस एवं गंगाधर की याचिका को खारिज कर दिया। बीडब्ल्यूएसएसबी के खातों के तत्कालीन वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में इन सभी के पास 45-45 लाख रुपये मिले थे