वर्ष 2021-22 के लिए बोनस भुगतान संबंधी शासनादेश जारी, 25% नगद जबकि 75% फंड में मिलेगी धनराशि

दिवाली पर दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को भी मिलेगा बोनस, 1184 रुपये दिया जाएगा बोनस

लखनऊ। प्रदेश सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिवाली पर 1184 रुपये बोनस देगी। बशर्ते उन्हें 31 मार्च 2022 तक काम करते हुए तीन वर्ष पूरे हो गए हों प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन काम किया हो। शासन मंगलवार को डीए में 4 फीसदी की वृद्धि और बोनस संबंधी आदेश जारी कर दिया।

शासनादेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला होगा, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोस का 75 प्रतिशत हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25 फीसदी का नकद भुगतान किया जाएगा।

अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह राशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उसके पीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा।


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