ARP द्वारा विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन किये जाने से पहले सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अवश्य सूचित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में होगी विभागीय कार्यवाही


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