REET LEVEL-01 में बीएड अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, कोर्ट ने NCTE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब 9 फरवरी 2022 तक होने वाली REET के आवेदन में B.Ed की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। अगली सुनवाई 22 फरवरी 2022 को होगी।
राजस्थान में रीट के लेवल वन में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने के खिलाफ बीएसटीसी (बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स) अभ्यर्थियों ने 2 महीने तक आंदोलन किया था। इसके बाद यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंचा जहां हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को level-1 से बाहर कर दिया था। इसके बाद NCTE ने बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बीएड डिग्रीधारक हुए लेवल-01 से बाहर
26 सितंबर को REET का आयोजन हुआ इसमें level-1 में लगभग 9 लाख बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी भी शामिल हुए इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी को सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को व्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख भर्ती लेवल-01 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए।