पेशेवर भी आईटीआर फाइल करने में बरतें सावधानी, नहीं तो होगी पूछताछ

प्रयागराज:-आयकर रिटर्न में ब्योरा गलत देने पर अब रिटर्न फाइल करने में सहयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। आयकर विभाग अब रिटर्न फाइल करने में मदद करने वाले सीए, सीएस, कर अधिवक्ता से भी पूछताछ करने के साथ दंड भी लगा सकता है। आयकर विभाग रिटर्न में गलत सूचना देने वालों को नोटिस भेज रहा है।

नोटिस में केंद्रीय एजेंसी पूछ रही है कि रिटर्न खुद फाइल किया या किसी पेशेवर ने मदद की। नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल करने में मदद करने वाले पेशेवर या विशेषज्ञ का नाम, पता बताता है तो आयकर विभाग मददगार से पूछताछ करेगा। रिटर्न फाइल करने में पेशेवर या विशेषज्ञ मददगार को नोटिस भी भेजकर गड़बड़झाला के बारे में पूछताछ की जा सकती है। आयकर विभाग ने संदेहास्पद या गलत रिटर्न फाइल करने वाले कोई लोगों को नोटिस भेजकर मददगार का नाम मांगा है। वित्त व कर विशेषज्ञ डॉ पवन जायसवाल कहते हैं कि एसेसी (रिटर्न फाइल करने वाला) को 133 (6) के तहत आयकर विभाग की ओर से भेजी जा रही नोटिस रिटर्न फाइल करने में मदद करने वाले का ब्योरा मांगा जा रहा है। इस नोटिस के तहत रिटर्न फाइल करने में पेशेवर और विशेषज्ञों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डॉ. पवन के अनुसार रिटर्न फाइल करने में सहयोग करने वाले पेशेवर और विशेषज्ञों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। रिटर्न में फाइल हर आंकड़े का रिकार्ड रखना होगा।


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