शिक्षकों की तबादला नीति जारी कर भूल गए अफसर, दो महीने बाद भी तबादले की प्रक्रिया नहीं हुई शुरू
प्रयागराज: परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादला व समायोजन की नीति जारी कर अफसर भूल गए । बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब छह साल बाद नीति तय की है । प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने 27 जुलाई को ऑनलाइन स्थानांतरण व समायोजन करने का आदेश जारी किया था । उसी आदेश में दस दिन में पोर्टल खोलने की बात भी लिखी थी , लेकिन दो महीने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है । पहले तो हाईकोर्ट के आदेश पर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी ( एमआरसी ) शिक्षकों के स्कूल आवंटन की वजह से प्रक्रिया रुकी रही । फिर 15 व 16 सितंबर को एमआरसी शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटन के बावजूद कोई हलचल नहीं है ।
शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के तबादले निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) 2009 के मानक पर होने हैं । तबादलों में विद्यालय के सरप्लस शिक्षकों को ही विकल्प देने का मौका मिलेगा । ये शिक्षक विभाग की ओर से तय स्कूलों में से 25 का विकल्प दे सकेंगे । अन्य शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा । यदि एक ही जिले में पति व पत्नी शिक्षक के रूप में तैनात हैं और वे दोनों सरप्लस सूची में नहीं है तो तबादला नहीं पा सकेंगे । शिक्षकों को 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस चिन्हित किया जा रहा है , जबकि स्कूलों में बच्चों का प्रवेश 30 सितंबर तक होता है । परिषदीय शिक्षक , अनिल राजभर का कहना है कि 27 जुलाई के शासनादेश में एकल अभिभावकों , आसाध्य बीमारी से पीड़ितों और दंपती शिक्षकों , जो सरप्लस नहीं है , को ऑनलाइन आवेदन का मौका नहीं मिलेगा । जो कि गलत है । इस संबंध में अधिकारियों को मांगपत्र भेजा जा चुका है । यदि इन्हें आवेदन का मौका नहीं मिला तो ये सभी शिक्षक कोर्ट का रुख करेंगे । II
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