वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के कर्मियों के तबादलों पर रोक केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई कार्रवाई

प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो रहे हो वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़े कर्मियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने इस बारे में आदेश जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आयोग ने निर्वाचक नामावली यों के पुनरीक्षण कार्य के संबद्ध अधिकारियों में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 1 नवंबर से 5 जनवरी 2022 तक के बीच किसी भी स्थिति में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है।

आयोग ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 नवंबर 2021 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 1 से 30 नवंबर के बीच लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली यों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए 7, 13, 21 व 27 नवंबर 2021 को प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार 20 दिसंबर तक मतदाता सूची संबंधी प्राप्त दावो और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 05 जनवरी 2022 को वोटर लिस्ट के संशोधित फाइनल ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा।


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