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हाईकोर्ट: पूर्व डीआईओएस अमरकांत के निलम्बन पर रोक


हाईकोर्ट: पूर्व डीआईओएस अमरकांत के निलम्बन पर रोक

लखनऊ:- डीआईओएस रहे डॉ. अमरकांत सिंह के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रकरण में विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने डॉ. अमरकांत की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर सुनवाई के उपरांत पारित किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है।

याची ने अपने खिलाफ पारित 8 अगस्त के निलम्बन आदेश को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि सेंटेनियल कॉलेज में जिन दो विरोधी प्रबंध समितियों के बीच विवाद होने की दशा में, ज्वांइट डायरेक्टर एजूकेशन के 31 मार्च 2022 के आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में निलम्बन किया गया है, वास्तव में उस आदेश का नियमतः वह अनुपालन कर ही नहीं सकते थे। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पाया कि इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रबंध तंत्र के जमीन से जूड़े विवाद में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रथम दृष्टया याची के खिलाफ आरोप ऐसे नहीं हैं कि उसे बर्खास्त किया जाए अतः उसे निलम्बित करने का भी कोई औचित्य नहीं है।


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