High Court (हाईकोर्ट)

बेसिक शिक्षा निदेशक का जमानती वारंट जारी किया


बेसिक शिक्षा निदेशक का जमानती वारंट जारी किया

पूर्व सचिव बेसिक प्रताप सिंह बघेल के कोर्ट का नोटिस लौटने पर सख्ती

सीजेएम लखनऊ के समक्ष हाजिर हो कर 20 हजार का भरें बंधपत्र

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर जारी नोटिस स्वीकार नहीं करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ प्रताप सिंह बघेल को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने बघेल को सीजेएम लखनऊ के समक्ष हाजिर हो कर 20 हज़ार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने और इस आशय की अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 17 मई को वह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में हाजिर होंगे।

दीपक गुप्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी किया। जिसकी पावती पर 14 मई को जवाब देना था। कोर्ट को बताया गया कि बघेल ने नोटिस यह कह कर स्वीकार नहीं किया कि अब वह निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर हैं और नोटिस सचिव बेसिक शिक्षा के लिए है। इस पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि निदेशक ने दोहरी अवमानना की है। एक तो उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, दूसरा नोटिस लेने से मना किया।

कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल, अर्द्ध अपराधिक प्रकृति की होती है। और यह अवमानना करने वाले के लिए व्यक्तिगत होती है। यदि अदालत ने नोटिस जारी करना उचित समझा है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि उसे स्वीकार कर स्पष्टीकरण दे। कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई पर निदेशक को तलब किया है।


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button