फैसला: बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान

नईदिल्ली:- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( कैट ) ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है । न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के योग्य हैं । न्यायाधिकरण के इस फैसले से देशभर के बीएड स्पेशल डिग्री धारक करीब एक लाख युवाओं विशेष शिक्षक बनने के साथ – साथ अब उनके लिए समान्य शिक्षक बनने के रास्ते खुल सकते हैं ।

न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस आर . एन . सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( डीएसएसएसबी ) के उस निर्णय को रद्द कर दिया है जिसमें उमा रानी को शिक्षक ( टीजीटी हिंदी ) के लिए आयोग्य ठहरा दिया था । पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है , ऐसे में याचिकाकर्ता महिला को टीजीटी हिंदी यानी समान्य शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं । पीठ ने कहा , यदि महिला सफल हुई हैतो उसे नियुक्त करें ।


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