मनमाने तरीके से तीन शिक्षकों की नियुक्ति, तत्कालीन अधिकारी निलंबित

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लखनऊ । बुलंदशहर के जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा को निलम्बित कर दिया गया है । उन पर संतकबीर नगर में वर्ष 2018 में डीआईओएस रहते हुए अल्पसंख्यक संस्था में तीन सहायक अध्यापकों की अनियमित नियुक्तियों में लिप्त होने का आरोप है ।

संतकबीर नगर में मनमाने तरीके से तीन सहायक अध्यापकों को नियुक्ति देने में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ( डीआइओएस ) शिव कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है । ओझा इस समय डीआइओएस बुलंदशहर के पद पर तैनात हैं । ओझा पर अनुशासनिक कार्यवाही भी शुरू की गई है । वे निलंबन अवधि में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से संबद्ध रहेंगे ।

आदर्श जनता इंटर कालेज पचपेड़वा संतकबीर नगर में संस्था प्रबंधक ने तीन सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की और अनुमोदन के लिए 16 मार्च को 2018 को पत्रावली डीआइओएस कार्यालय भेजी । डीआइओएस ने 20 जुलाई को अनुमोदन दे दिया । आरोप है कि चयन तय प्रक्रिया में बदलाव करके नियुक्तियां दी गई उनके चयन में भी कई कमियां हैं । प्रबंधतंत्र ने चयन का विज्ञापन हिंदी व अंग्रेजी के राज्य स्तरीय अखबार में नहीं दिए ।

रिक्त स्थाई हैं या अस्थाई का उल्लेख नहीं हुआ इसके अलावा पद की न्यूनतम अर्हता , वेतनमान व अन्य भत्तों का उल्लेख भी नहीं किया गया । रिक्त पदों में सामाजिक विज्ञान के पद के लिए नौ , जीव विज्ञान व गणित विषय के लिए छह – छह आवेदन हुए । नियम है कि एक पद के सापेक्ष सात आवेदन होना जरूरी है । ऐसे में दो पदों पर चयन गलत है । इसी तरह से सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित शिक्षिका की योग्यता अपेक्षित नहीं है । इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका हुई । तत्कालीन डीआइओएस ने प्रतिशपथपत्र दाखिल किया , इसमें चयन की अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है । प्रमुख सचिव माध्यमिक दीपक कुमार ने जारी आदेश में लिखा है कि तत्कालीन डीआइओएस व कालेज प्रबंधन के बीच साठगांठ रही है । इसीलिए जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई ।

इस मामले में अपर मुख्य सचिव व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा इससे विभाग की छवि धूमिल हुई । अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्कालीन डीआइओएस ओझा को निलंबित कर दिया गया है । साथ ही अनुशासनिक जांच की कार्यवाही भी होगी । उन्हें आरोपपत्र अलग से दिया जाएगा ।

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