पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में छूट दे सकेंगे नियुक्ति प्राधिकारी

लखनऊ-पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में छूट देने का अधिकार शासन ने नियुक्ति प्राधिकारी को दे दिया । इस संबंध में सोमवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा . देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है । इसमें कहा गया है कि वैसे तो पदोन्नति देने के लिए अर्हकारी सेवा में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है । इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में नवंबर 2021 में फैसला दिया था , लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है कि अर्हकारी सेवा में छूट देने से सरकार को फायदा मिल सकता है तो वह स्वविवेक पर यह फैसला कर सकता है ।

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