High Court (हाईकोर्ट)

हाईकोर्ट || सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अवमानना के मामले में तलब, जानिए क्या है मामला


प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन ना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रताप सिंह बघेल को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रयागराज कि कोमल वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है याची के अधिवक्ता जी एन यादव का कहना था कि कोमल वर्मा प्राथमिक विद्यालय नगलाओ, हरिया विकासखंड, सिकंदराराऊ, हाथरस में प्रधानाध्यापिका पद पर नियुक्त थी। उन्हें विभागीय कार्रवाई के बाद पदावनत कर दिया गया था।

पदावनत आदेश के विरुद्ध कोमल वर्मा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के समक्ष विभागीय अपील की। जिस पर सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सचिव को 3 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इस  आदेश को याची ने सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन आदेश का अनुपालन सचिव बेसिक शिक्षा ने नहीं किया। याची ने अवमानना याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सचिव को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।


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