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RBI: सुविधा: परेशान न हों, 2000 रुपए के नोट की वैधता बनी रहेगी, जानिए कुछ प्रश्नों के जवाब


RBI: सुविधा: परेशान न हों, 2000 रुपए के नोट की वैधता बनी रहेगी, जानिए कुछ प्रश्नों के जवाब

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन, आरबीआई ने यह फैसला क्यों किया, क्या वे अब 2000 रुपये के नोटों का लेन-देन कर पाएंगे या नहीं और नोट बदलने की प्रक्रिया क्या होगी व कब तक चलेगी। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आरबीआई की ओर से जारी दिशा- निर्देशों में शामिल हैं।

क्या 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे?

-लोग इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में रहेगी। साथ ही इन्हें बदलने की सुविधा आरबीआई के निर्गम विभागों वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है। क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है?

-नहीं, एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपये तक 2000 के नोटों को बदल सकता हैं।

-नहीं, नोट बदलने की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी।

शिकायत निवारण के लिए व्यक्ति पहले संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क कर सकता है। यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता है तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत की जा सकती है।

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