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पैन को आधार से 30 तक जोड़ें वरना जुर्माना लगेगा


पैन को आधार से 30 तक जोड़ें वरना जुर्माना लगेगा

नई दिल्ली। जून का महीना वित्तीय कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत पैन संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम सीमा नजदीक आ रही है। साथ ही ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी है। आधार कार्ड में जानकारियों को मुफ्त में अपडेट करने का भी मौका है।

आयकर विभाग ने पैन संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया है। इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था। 30 जून के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस भी अधिक दर पर लिया जाएगा। पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा भुगतान के 30 दिन के अंदर पैन को फिर शुरू किया जा सकेगा।

10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करें: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अपडेट करने की सुविधा दी है। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेजों को अद्यतन करने के लिए 25 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। जिनके आधार कार्ड को बने 10 साल पूरे हो गए हैं, वे लोग इस मनिका लाभ उठा सकते हैं।


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