शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
जौनपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ला इंफोसर्स की रविवार को पुलिस लाइन सभागार में कार्यशाला हुई। इसमें तंबाकू नियंत्रण अधिनियमों की जानकारी दी गई। अध्यक्षता कर रहे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एसके सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों से सौ गज के दायरे में आने वाली तंबाकू की दुकानों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में अधिनियम का कड़ाई से पालन करने को निर्देशित किया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पूरे विश्व में लगभग 60 लाख लोग हर वर्ष तंबाकू सेवन से अपनी जान गंवाते हैं। पूरे विश्व में हर 6.5 सेकेंड में एक धूम्रपान करने वाले की मौत होती है। भारत में कैंसर से मरने वाले सौ रोगियों में से 40 तंबाकू के कारण मरते हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एसीएमओ डाक्टर राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2021 जारी किया है। इसके अनुसार 23 फीसद लड़के और 24 फीसद लड़कियां किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करती हैं, वहीं 22 फीसद विद्यार्थी सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान कर रहे हैं। कहा कि ग्लोबल एडल्ट्स टोबैको सर्वे-2 (गैट्स-2) की रिपोर्ट से पता चला है कि 23.1 फीसद पुरुष, 3.2 फीसद महिलाएं और 13.5 फीसद वयस्क इस समय तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। कहा कि सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 लागू है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप पांडेय ने जिले के सभी थानों को तंबाकू मुक्त किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। नान कंयुनिकेबल डिजीज (एनसीडी) सेल के सभी कर्मचारी और अधिकारी भी उपस्थित रहे। संचालन एफएलसी जयप्रकाश गुप्त ने किया।