ब्योरा न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई

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लखनऊ:- कोरोना कालमें स्कूलों द्वारा ली गई फीस का 15 फीसदी समायोजन और वापस नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। ब्योरा नहीं उपलब्ध कराने वाले स्कूलों को नोटिस जारी की जाएगी। डीआईओएस ने स्कूल से ब्योरा लेने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी है। यह कमेटी स्कूल वार रिपोर्ट तैयार करेगी। निकाय चुनाव के बाद स्कूल संचालकों के साथ बैठक होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह जनवरी को एक याचिका पर सुनवायी के बाद कोरोना काल और लाकडाउन में स्कूलों की ओर से सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 फीसदी बच्चों की अगली कक्षा में समायोजित करने का आदेश दिया था। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को 15 फीसदी फीस लौटाने के आदेश दिये थे। डीआईओएस राकेश पाण्डेय ने बताया कि 13 अभिभावकों की ओर से शिकायती पत्र मिला है। इन स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। कमेटी सभी बोर्ड के स्कूलों से समन्वय कर प्रारूप पर फीस समायोजित व लौटाने का ब्योरा मांगा जा रहा है।

फीस समायोजन का दो स्कूलों ने दिया ब्योरा

डीआईओएस ने बताया गुरुवार को जारी नोटिस के जवाब में दो स्कूलों ने ब्योरा दिया। इसमें पायनियर माण्टेसरी ने पारूप के मुताबिक फीस समायोजित व लौटाने का पूरा ब्योरा दिया है। जिसमें वर्ष 2020-21 में पंजीकृत छात्र संख्या में समायोजित फीस का भी ब्योरा दिया है। जबकि सेंट जोसेफ स्कूल की ओर से भेजे जवाब में कोरोना काल में प्रत्येक बच्चे की 20 फीसदी फीस में रियात दी गई थी। हालांकि डीआईओएस ने छात्र संख्या के साथ पूरा ब्योरा मांगा है।

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