हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

कोर्ट ने पूछा, जिस अफसर पर 77 अवमानना के केस, क्या वह सेवा में रहने योग्य है?

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के विधि मंत्री को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

कोर्ट ने की गई कार्रवाई पर मुख्य सचिव से हलफनामा तलब किया है। इसके साथ पूछा है कि जिस अफसर पर अवमानना के 77 मामले चल रहे हों, क्या वह सेवा में बने रहने के योग्य है? कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आरपी वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने दो फरवरी 2018 के आदेश में वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक वेतनमान नहीं मिला। इस पर खंड शिक्षाधिकारियों की आरे से अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामले में विशेष अपील दाखिल है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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