जिले में 400 से अधिक स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता, बीएसए ने दिए कार्रवाई के निर्देश, जाने….क्या है वजह, कैसे होगा बचाव?
बरेली :- सामान्य परिवारों के बच्चों की तरह गरीब बच्चे भी निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश ले सकते हैं। निजी स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं अभिभावक को इसकी जानकारी हो सके इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को RTE Portal पर पंजीकरण कराना है। पंजीकरण कराने के लिए विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 25 जनवरी 2022 तक का समय दिया गया है। निर्धारित समय पर पंजीकरण न कराने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
जिले में परिषदीय विद्यालयों के समय स्कूल की संख्या 3000 से अधिक है इन स्कूलों में आरटीई के मानक के अनुसार 25 फ़ीसदी निर्धन बच्चों का प्रवेश लिया जाता है और सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए ऐसे बच्चों का प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है। बच्चों के प्रवेश में आनाकानी करने और प्रवेश संबंधी दस्तावेजों में तकनीकी समस्याओं को प्रवेश न देने की वजह स्कूलों को चिन्हित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 2021 शैक्षणिक सत्र से ही शासन RTE Portal पर स्कूलों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है ताकि अभिभावक अपने क्षेत्र में नजदीकी स्कूल को चुनकर वहां अपने बच्चों का प्रवेश दिला सके पंजीकरण को लेकर स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं।
480 स्कूलों का पोर्टल पर नहीं है पंजीकरण
बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 932 स्कूलों में सिर्फ 452 ने ही पंजीकरण कराया है इसमें 413 का सत्यापन भी हो चुका है लेकिन अब भी 480 स्कूलों ने पंजीकरण नहीं कराया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नियमों को नजरअंदाज कर स्कूलों ने सत्र 2021 में 5000 में से सिर्फ 1200 छात्रों को ही प्रवेश दिया है, बाकी चयनित छात्र दाखिले के लिए स्कूलों के चक्कर काटते रहे गए।