30 जून तक आवेदन करने वालों के आधार और पैन होंगे लिंक

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने आधार और पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि यानी 30 जून तक आवेदन किया है, मगर भुगतान के बाद भी आवेदन सफल नहीं हुआ है, तब भी उसे मान्यता दी जाएगी। विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को कई पैनधारकों को फीस भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें हुई। ऐसे में लॉगिन के बाद ‘ई-पे टैक्स’ टैब में चालान भुगतान की जांच की जा सकती है। भुगतान सफल है, तो पैनधारक आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ सकते हैं।


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