पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि के लिए अब आधार भी मान्य

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

लखनऊ । शासन ने 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के लिए जन्मतिथि निर्धारण व पुष्टि के लिए आधार को भी मान्यता दे दी है । इस संबंध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया ।

दरअसल , पेंशनरों की तरह पारिवारिक पेंशनरों को भी 19 जनवरी 2009 के शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा मिलती है । जिन पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि पेंशन अभिलेख में अंकित नहीं है , उनकी जन्मतिथि के संबंध में विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा । वे कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से इसका परीक्षण कराएंगे ।

वर्तमान में व्यवस्था है कि अभिलेखों में अगर पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण मिलता है तो उसे मान्यता दी जाएगी । सिर्फ आयु का उल्लेख होने ( जन्मतिथि होने ) पर उस वर्ष की एक जुलाई को जन्मतिथि माना जाएगा । इन अभिलेखों में आयु का उल्लेख होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्मतिथि को मान्यता दी जाएगी । अब तक इसमें आधार शामिल नहीं था । अब पारिवारिक पेंशनरों की आयु के वैध साक्ष्य के रूप में आधार को भी मान्यता दे दी गई है ।

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