बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

यूपी में इन सहायक शिक्षकों को मिलेगी हाई सैलरी, 3 साल का एरियर भी; हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला


यूपी में इन सहायक शिक्षकों को मिलेगी हाई सैलरी, 3 साल का एरियर भी; हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद का वेतन पाने के हकदार हैं। ऐसे सहायक अध्यापक, जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है तथा जो वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस पद का वेतन दिया जाना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का भुगतान उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करने से तीन वर्ष पूर्व कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रधानाध्यापक पद का दायित्व केवल वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की दर्जनों विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए पारित किया। अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का आदेश दिया गया था।


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