16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 46 प्रतिशत डीएमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी कर्मचारियों को बधाई, शासनादेश जारी14.82 लाख अराजपत्रित कर्मियों को 30 दिन के वेतन बराबर 6,908 रुपये बोनस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी कर्मचारियों को बधाई, शासनादेश जारी
14.82 लाख अराजपत्रित कर्मियों को 30 दिन के वेतन बराबर 6,908 रुपये बोनस
लखनऊ : प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पहली जुलाई 2023 से मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। वहीं 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस के रूप में प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि देय होगी। इस रकम का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा जबकि 25 फीसद यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए और अराजपत्रित कर्मियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर देने के साथ ही उन्होंने बढ़ी दर से डीए और बोनस पाने वाले कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। बढ़े डीए का लाभ राज्य सरकार सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। उन्हें अभी तक मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था। पहली जुलाई से से 31 अक्टूबर तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी।
कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर राज्य सरकार पर हर महीने 215 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। शासनादेश के मुताबिक बढ़े डीए के एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक दिसंबर 2024 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जुलाई से 31 अक्टूबर अप्रैल तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर -1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
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