Dearness Relief // पेंशनर्स को 01 जुलाई से 31 फ़ीसदी महंगाई राहत

31% dearness relief to pensioners from July 01

Download, शासनादेश पेंशनर्स के महँगाई राहत का

लखनऊ:- राज्य सरकार अपने 12 लाख पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स को बीती 01 जुलाई से महंगाई राहत डीआर के 3% की एक और क़िस्त देगी। वित्त विभाग ने पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स को 01 जुलाई से 31 फ़ीसदी की दर से महंगाई राहत देने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया है। उन्हें अभी तक 28 फ़ीसदी की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था।

यह आदेश शिक्षा प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर्स पर लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनर्स के समान पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं है। पेंशन भुगतान अधिकारी इस शासनादेश के आधार पर ही महंगाई राहत का भुगतान कर देंगे।

यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा उनके बारे में संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स के लिए अलग से आदेश जारी किया जा रहा है।

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