Teachers Recruitment (शिक्षक भर्ती)

12 साल लड़ाई के बाद बनेंगे शिक्षक, 29334 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण


उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण

जुलाई 2013 में शुरू हुई थी गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

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प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की जल्द नियुक्ति होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंहने 19 जुलाई को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व कोर्ट में

याचिकाएं दाखिल की थीं। 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। जनवरी-फरवरी 2015 तक सात राउंड की काउंसिलिंग के बाद टीईटी में 82 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों की आठवें राउंड की काउंसिलिंग कराई गई और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया।

इस बीच पूर्व में काउंसिलिंग करा चुके, लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला।

उनकी नियुक्तिप्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तोहाईकोर्ट ने दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ सरकार नेहाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गईं। इसके बावजूद भर्ती न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इस पर सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की थी।


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