फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाली दो शिक्षिकाएं बर्खास्त”

गौर व सल्टौआ ब्लॉक में कार्यरत थीं, मऊ और गोरखपुर में इसी नाम की असली शिक्षिकाएं तैनात

एक ने 3 दिसंबर 1997 में फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई थी

दूसरी शिक्षिका 28 साल से फर्जी तरीके से कर रही थी नौकरी

असली शिक्षिकाओं के अभिलेख व पैन कार्ड पर दोनों ने नौकरी पाई थी

बस्ती:-फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाली दो शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि गोरखपुर और मऊ में कार्यरत असली शिक्षिकाओं के अभिलेख व पैन कार्ड पर दोनों ने नौकरी पाई थी। एक 28 साल तो दूसरी 25 साल से नौकरी कर रही थी। दोनों की सेवाएं समाप्त करते हुए आहरित वेतन की रिकवरी और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बीएसए कार्यालय के अनुसार बस्ती के गौर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय महुआ डाबर पर तैनात प्रधानाध्यापिका प्रेमलता सिंह के खिलाफ गोरखपुर से शिकायत प्राप्त हुई थी। असली प्रेमलता सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीतहा, ब्लॉक कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर में कार्यरत हैं। उन्हें अपने अभिलेख व पैन कार्ड के दुरुपयोग की जानकारी हुई तो इसकी शिकायत की। जांच में सामने आया कि अभिलेखों का दुरुपयोग कर 3 दिसंबर 1997 में यानी करीब 25 साल पहले फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई गई थी। वहीं बस्ती के सल्टौआ ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दसिया में सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत अनीता सिंह का फर्जीवाड़ा पैन कार्ड के सत्यापन में पकड़ा गया। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से अवगत कराया गया था कि पैरोल माड्यूल पर इनका डाटा अपलोड करते समय यह जानकारी सामने आई कि इसी पैन नंबर पर अनीता सिंह के नाम की एक अध्यापिका कम्पोजिट विद्यालय ख्वाजा जहांपुर, ब्लॉक नगर क्षेत्र, जनपद मऊ में कार्यरत हैं।

संतकबीरनगर व बस्ती का पता है दर्ज:

बीएसए कार्यालय के अनुसार फर्जीवाड़ा में बर्खास्त की गई शिक्षिकाओं का अभिलेख में पता संतकबीरनगर व बस्ती दर्ज है। प्रेमलता सिंह ने अभिलेख में अपना पता विश्वनाथपुर, खरवनियाकलां, संतकबीरनगर दर्ज किया है। वहीं अनीता सिंह का पता भरौली बाबू, थाना वाल्टरगंज, जनपद बस्ती दर्ज है।

“सल्टौआ ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दसिया में सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत अनीता सिंह और गौर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय महुआ डाबर की प्रधानाध्यापिका प्रेमलता सिंह ने दूसरे के अभिलेख पर नौकरी हासिल की थी। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दोनों की सेवा समाप्त कर वेतन रिकवरी व मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।”-डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति, बीएसए जनपद बस्ती

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