हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगने लगा पांच हजार जुर्माना

प्रयागराज:-अगर आपके पास 31 मार्च 2018 से पहले का पंजीकृत व्यावसायिक वाहन है तो उसकी नंबर प्लेट बदलवा लें। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।संभागीय परिवहन कार्यालय ने 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच शुरू कर दी है।

जांच में अब तक दो दर्जन से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। पुराने व्यावसायिक वाहन स्वामियों को पिछले साल सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मौका दिया गया था। वाहनों स्वामियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब संभागीय परिवहन कार्यालय कार्रवाई कर रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरके सिंह ने बताया कि जुर्माना लगने के बाद भी राहत नहीं मिलने वाली। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना ही होगा।

वाहन छोटा हो या बड़ा, जुर्माना एक

किसी तरह का वाहन हो, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने पर एक ही जुर्माना लगेगा। ऑटो रिक्शा हो या ट्रक, जुर्माना पांच हजार देना होगा।

व्यावसायिक के बाद निजी वाहनों पर कार्रवाई

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अभी सिर्फ व्यावसायिक वाहनों पर जुर्माना लगा रहा है। आगे 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगेगा।

साढ़े आठ लाख पुराने वाहनों में नहीं लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

31 मार्च 2018 तक पंजीकृत वाहन : 10 लाख से अधिक

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे : 1 लाख 50 हजार

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे : 8 लाख 50 हजार


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