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हाईकोर्ट : हेड कांस्टेबल की ग्रेच्युटी में देरी पर ब्याज के भुगतान का निर्देश


 हाईकोर्ट : हेड कांस्टेबल की ग्रेच्युटी में देरी पर ब्याज के भुगतान का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर से सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल को ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी करने पर सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक की अवधि के ब्याज का तीन माह में भुगतान का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने बनारसी प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की कि याची को ग्रेच्युटी देने में छह साल की देरी की गई इसलिए वह 18 फीसदी ब्याज पाने का हकदार है। याची 1994 में बस्ती जिले में कांस्टेबल पद पर नियुक्त किया गया। आपराधिक केस दर्ज होने के कारण उसे 23 नवंबर 1994 को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर 13 मार्च 1997 को बहाल हुआ। 31 अक्तूबर 2010 को हेड कांस्टेबल पद से सेवानिवृत्त हुआ। 10 अप्रैल 2017 को आपराधिक केस में बरी कर दिया गया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही भी समाप्त हो गई। उसे सेवानिवृत्ति से ही ग्रेच्युटी दी जानी थी लेकिन नहीं दी गई। 26 नवंबर 2017 को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया, जिस पर याची ने भुगतान में देरी के लिए ब्याज की मांग की। कोर्ट ने कमलेश्वर प्रसाद राय केस के फैसले के तहत याचिका स्वीकार कर ली है।


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