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यूपी में राशन कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया लागू : ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानिए कौन से छह दस्तावेज लगेंगे


 यूपी में राशन कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया लागू : ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानिए कौन से छह दस्तावेज लगेंगे


 उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनाने का नया नियम, OTP से आधार वेरिफिकेशन के बाद बनेगा कार्ड।


लखनऊ. अब ओटीपी के सत्यापन के बाद ही नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे. फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनाए जा रहे राशन कार्ड पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही यह व्यवस्था लागू करने जा रही है. नई व्यवस्था के तहत जब आवेदक,ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जनसेवा केंद्र पर जमा करेंगे उसी दौरान आवेदक के आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी के सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड बनाए जाएंगे. ओटीपी सत्यापन से न सिर्फ असली आवेदकों की पहचान हो पाएगी बल्कि राशनकार्ड में होने वाला फर्जीवाड़ा भी रुकेगा।

    दरअसल प्रदेश में फर्जी तरीके से राशनकार्ड बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन उठाने के तमाम मामले सामने आते रहे हैं. इसी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने राशनकार्ड आवेदन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने का फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को प्रमाणित करने के लिए ओटीपी भेजने की व्यवस्था बनाई है. ओटीपी आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. इससे राशनकार्ड बनवाने के लिए लोग दूसरे के आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

     जनसेवा केंद्र के संचालकों को आवेदक के सभी कागजों और आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर भी लेने होंगे और साथ ही इन सभी दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल बनाकर वेबसाइट पर आपलोड करना होगा. डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही लोग घर बैठे ही राशनकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. इसके लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

      नई व्यवस्था में अगर आवेदक के आधार कार्ड में वर्तमान पता नहीं दर्ज है तो ऐसी स्थिति में निवास प्रमाणपत्र लगाना होगा. अगर आधार में वर्तमान पता (जहां से आवेदन कर रहा है) दर्ज है तब निवास प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

         राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।




     नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे।


ये दस्तावेज लगेंगे:- 

1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र
2. परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छाया प्रति
3. यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास संबंधी प्रमाणपत्र
4. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
5. परिवार के मुखिया की फोटो
6. मुखिया की बैंक पास बुक के पहले पेज की छायाप्रति




महिला ही परिवार की मुखिया:-
       नई व्यवस्था में भी पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में परिवार की मुखिया होगी। यदि उसकी आयु 18 से कम है तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया माना जाएगा पर महिला के 18 साल के होते ही उसे मुखिया बनाया जाएगा।

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