स्कूल में प्रवेश के लिए ₹250 ली थी घूस,अब 4 साल कटेंगे जेल में

गोरखपुर:- रिश्वत लेने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तनु भटनागर ने शनिवार को अभियुक्त कमलनयन को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर ₹8000 का दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के मुताबिक कमलनयन सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर प्रतापपुर का रहने वाला है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन परमानंद धाम त्रिपाठी का कहना है कि वादी वीरेंद्र यादव की पुत्री बिंदु यादव जनता उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सुहरपुर की कक्षा 10 की छात्रा थी। वह 2007 की परीक्षा में शामिल हो रही थी। इसी स्कूल में परीक्षा केंद्र बना था 5 मार्च 2007 से 10 माह तक प्रवेश पत्र वितरण की सूचना दी गई थी। विद्यालय में प्रवेश देने के नाम पर ₹250 की वसूली की जा रही थी। वादी रिश्वत नही देना चाहता था। बल्कि विद्यालय के अध्यापकों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। इस पर एक trap टीम का गठन हुआ। और 7 मार्च 2007 को अभियुक्त कमलनयन को घूस लेते रहें हाल गिरफ्तार कर लिया गया था अब विशेष नया जिसमें सजा सुनाई है।


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